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How To Transfer Moter Vehicle.

How To Transfer Moter Vehicle Full Process

मोटर वाहन कार, जीप, मोटर साईकिल आदि ट्रान्सफर कैसे करें

अगर हम अपने वाहन ( कार, जीप, ट्रेक्टर, मोटर साईकल आदि ) को किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते है / वाहन विक्रय कर देते है, तो उस वाहन को खरीददार के नाम ट्रान्सफर करवाना जरुरी होता है | ताकि उस वाहन की RC खरीददार के नाम हो सके |

                 वाहन विक्रय करने के बाद और खरीददार के नाम ट्रान्सफर हो जाने के बाद उस वाहन से जुड़ी पूरी जिम्मेवारी जैसे चालान, एक्सीडेंट आदि की जिम्मेदारी खरीददार की हो जाती है

              आज के इस लेख में हम जानेंगे की वाहन ट्रान्सफर कैसे करवाए और अगर आपने कोई वाहन खरीद किया है तो उसे अपने नाम कैसे करवाएं |

सबसे पहले हम जान लेते है की वाहन एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति के नाम करवाने का पूरा प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते है :-

जरूरी डॉक्यूमेंट ( Important Documents)

वाहन एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति के नाम करवाने पर दोनों व्यक्ति के डॉक्यूमेंट लगते है जिसमें वाहन बेचने वाले को Seller कहा जाता है और वाहन खरीदने वाले को Purchaser कहा जाता है और इसमें इन दोनों को अपने – अपने डॉक्यूमेंट देने होते है –

ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाये ? इस जानकारी के लिए निचे दिया गया वीडियो देखें ….

How To Make Driving Licence ?

Seller Documents –

  • 29, 30 No. Form,

(Note: 29, 30 No. Form कैसे भरें इस बारे में इस लेख के अंत में विस्तार पूर्वक बताया गया है )

  • Original RC Card
  • Vehicle Insurance
  • Polution Certificate
  • Sale Affidavit
  • 2 Address Id Proof
  • ( Aadhar Card, Voter Card )
  • Residence Proof
  • (Bijli Bill,  Bank Passbook)
  • NCRB Report
  • Passport Size Photo

Purchaser Document :

  • 2 Address Proof

(Adhar Card, Voter Card, Ellectricity Bill, Ration Card)

  • Purchase Affidavit

वाहन ट्रान्सफर करवाने के लिए खरीदने और बेचने वाले दोनों के उपरोक्त डॉक्यूमेंट लगते है | फाइल बनने के लिए आप इन सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइल में लगा ले और जो – जो आईडी प्रूफ है उन्हें सेल्फ अटेस्टेड कर दे यानिकी अपने अपने डॉक्यूमेंट पर साइन कर दें |

वाहन एक व्यक्ति से दुसरे व्यक्ति के नाम करवाने का प्रोसेस :–

Step 01 –

वाहन ट्रान्सफर करवाने के दो तरीके है एक ऑनलाइन और दूसरा ऑफलाइन | लेकिन दोनों ही तरीकों में आपको फाइल ले कर RTO जाना होगा |

तो सबसे पहले आपको अपनी फाइल तैयार करनी होती है जिसमें आपको 29, 30 नंबर फॉर्म भरना होगा, इसके बाद आपको  अपने वाहन की ऑनलाइन NCRB रिपोर्ट निकल लेनी है , इसके बाद आपको वाहन का बिमा व प्रदुषण कार्ड की फोटो कॉपी फाइल में लगानी होगी, इसके अलावा आपको खरीदने और बेचने वाले की दो-दो आईडी लगानी होगी |

Step 02  –

ये सभी डॉक्यूमेंट फाइल में लगा का आपको RTO ऑफिस में जाना होगा और वहां आपको MLC (Moter Vehicle Clerk) से अपनी फाइल चेक करवानी होगी , MLC द्वारा फाइल चेक करने के बाद अगर आपकी फाइल में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट होंगे और सही होंगे तो MLC द्वारा आपकी फाइल को मार्किंग कर दी जाएगी |

Step 03  –

फाइल मोटर वेहिकल क्लर्क से साइन होने के बाद आपको E-DISHA जाना होगा वहां ऑनलाइन प्रोसेस होगा और वाहन आपके नाम कर दिया जायेगा, E-DISHA में ही वाहन ट्रान्सफर करने की सरकारी fees ऑनलाइन के माध्यम से काट दी जाएगी और आपको ऑनलाइन fees की रिसीप्ट दे दी जाएगी |

(नोट: अलग –अलग राज्य की सरकारी fees अलग हो सकती है fees के बारे में आप अपने RTO जा कर पता कर सकते है )

ऑनलाइन होने और fees काट देने के 5 से 10 दिनों में वाहन आपके नाम हो जायेगा और 10 से 15 दिनों में आपके वाहन की RC (Registration Certificate) डाक के माध्यम से आपके घर आ जाएगी |

वाहन खरीदते व अपने नाम करवाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें

  1. वाहन ट्रान्सफर करवाने से पहले वाहन की ऐतिहासिक जानकारी पता कर लें की वाहन पर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस, चालान, एक्सीडेंटल केस आदि तो नहीं है |
  2. जो व्यक्ति वाहन बेच रहा है क्या वही व्यक्ति उस वाहन का असली मालिक है या वाहन किसी और के नाम पंजीकृत है इसका पता कर लेना चाहिए |
  3. वाहन के बारे में पता कर लें की कही वाहन चोरी किया हुआ तो नहीं है |
  4. वाहन पर किसी प्रकार का कोर्ट चालन तो बकाया नहीं है |
  5. वाहन पर किसी प्रकार का लोन तो नहीं है |
  6. वाहन जो आप खरीद रहे हो उसकी कंडीशन कैसे है जिसमें उसके Chassis Number और Engine Number सही से है या नहीं |
  7. वाहन खरीद करते समय सेल (SELL) और Purchase के एफिडेविट जरूर बनवा ले |
  8. वाहन को खरीद करने के 3 महीनों में अपने नाम करवा ले |
  9. वाहन का बिमा आप अपने नाम ट्रान्सफर करवा लें |
  10. वाहन खरीद करते समय वाहन से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट ले लें जैसे – बिमा, प्रदुषण, RC आदि |

वाहन ट्रांसफर करवाना क्यों जरूरी होता है –

  1. कानूनी मालिकाना हक़ देने के लिए – वाहन खरीद करने के बाद जो व्यक्ति वाहन को खरीद करता है वह उस वाहन का मालिक बन जाता है लेकिन वाहन की जो RC होती है उस पर नाम बेचने वाले का ही होता है , इसलिये खरीददार को वाहन का क़ानूनी मालिकाना हक़ देने के लिये वाहन को ट्रान्सफर करवाना जरूरी होता है |
  2. बिमा ट्रान्सफर करवाने के लिये – वाहन का बिमा खरीददार के नाम हो इसलिये वाहन का खरीददार के नाम होना जरूरी होता है |
  3. भविष्य में वाहन से जुडी जिम्मेवारी – वाहन खरीद करने के बाद वाहन से जुडी जिम्मेवारी जैसे उसका बिमा, प्रदुषण, चालन व कोई दुर्घटना आदि खरीददार की होती है और बेचने वाले पर किसी प्रकार का क़ानूनी दबाब ना आये इसलिये वाहन की स्वामित्व (Ownership) खरीददार के नाम करवानी जरूरी होती है |

29 No Form कैसे भरें | 29 No Form Kaise Bhare

(चित्र 01 )

(मेनें ऊपर चित्र में नंबर लगा दिये है जहाँ – जो नंबर है उस नंबर पर नीचे बताई गई जानकारी भर दें )

01. पर जो भी आपकी  Registering Authority है जहाँ आपके वाहन से जुड़े काम होते है उसका नाम आपको भर देना है |

02. पर आपको वाहन बेचने वाले का नाम व उसके पिता का नाम भर देना है |

03. पर आपको आपका निवास स्थान भर देना है |

04 पर वह दिनांक भरनी होती है जिस दिनांक को आपने वाहन बेचा था |

05 पर आपको जिस वर्ष आपने वाहन बेचा था वह भरना है |

06 पर आपको वाहन का नम्बर भरना है ( HR XX  AB XXXX)

07 पर आपको वाहन कौन से वर्ष में बना था वह भर देना है , वाहन का वर्ष (MODEL)  RC पर लिखा हुआ होगा |

08 पर आपको वाहन का Chassis Number भरना होता है |

09 पर आपको वाहन का Engine Number भरना होता है |

10 पर आपको खरीददार का नाम भरना होगा |

11 पर खरीददार के पिता/ पति का नाम भरना होगा |

12 पर खरीददार का स्थाई पता भरना होता है |

13 पर जिस तारिक को वाहन खरीदा है वह तारिक भरनी होती है |

14 पर आपको बेचने वाले के साइन करने होते है |

(और इस प्रकार आपका 29 नंबर फॉर्म भर जायेगा आपको फाइल में दो 29 न० फार्म लगाने होते है )

30  न० फार्म कैसे भरें | 30 No form kaise bhare

( 30 न० फार्म के दो भाग होते है, मेनें ऊपर चित्र 02 में नंबर लगा दिये है जहाँ – जो नंबर है उस नंबर पर नीचे बताई गई जानकारी भर दें )

( PART I-For the use of the Transferer )

01. पर जो भी आपकी  Registering Authority है जहाँ आपके वाहन से जुड़े काम होते है उसका नाम आपको भर देना है |

02. पर आपको वाहन बेचने वाले का नाम भर देना है |

03. पर बेचने वाले के पिता का नाम भर देना है |

04. पर आपको आपका निवास स्थान भर देना है |

05. पर वह दिनांक भरनी होती है जिस दिनांक को अपने वाहन बेचा था |

06. पर जिस महीने में वाहन बेचा गया है वह भरना है |

07. पर आपको जिस वर्ष आपने वाहन बेचा था वह भरना है |

08. पर आपको वाहन का नम्बर भरना है ( HR XX  AB XXXX )

09. पर आपको खरीददार का नाम भरना होगा |

10. पर खरीददार के पिता/ पति का नाम भरना होगा |

11. पर खरीददार का स्थाई पता भरना होता है |

12. पर आपको बेचने वाले को साइन करने होते है |

(और इस प्रकार आपके फार्म का पार्ट 01 भर जायेगा )

(PART II – For the use of Transferee)

(फार्म भरने के लिए चित्र 03 देखें )

01. पर जो भी आपकी  Registering Authority है जहाँ आपके वाहन से जुड़े काम होते है उसका नाम आपको भर देना है |

02. पर आपको वाहन खरीद करने वाले का नाम भर देना है |

03. पर खरीद करने वाले के पिता का नाम भर देना है |

04. पर आपको खरीद करने वाले का निवास स्थान भर देना है |

05. पर वह दिनांक भरनी होती है जिस दिनांक को अपने वाहन ख़रीदा है |

06. पर जिस महीने में वाहन ख़रीदा गया है वह भरना है |

07. पर आपको जिस वर्ष आपने वाहन ख़रीदा है वह भरना है |

08. पर आपको वाहन का नम्बर भरना है ( HR XX  AB XXXX )

09. पर आपको वाहन बेचने वाले का नाम, पिता/पति का नाम, निवास स्थान भरना होता है |

10. पर आपको बेचने वाले को साइन करने होते है |

(और इस प्रकार आपके फार्म का पार्ट 02 भर जायेगा )

इस प्रकार आप इन चित्रों को देखकर और बताये गये प्रोसेस को अपनाकर आसानी से 29 और 30 न० फार्म भर सकते हो |

तो दोस्तों यह थी जानकारी ‘किसी वाहन को ट्रान्सफर करवाने के बारे में उम्मीद है आपको सारी जानकारी मिल गई होगी …इस लेख में हमने आपको पूरा प्रोसेस समझा दिया है आप आसानी से वाहन ट्रान्सफर करवा सकते हो | इस प्रकार की वीडियो फोर्मेट में जानकारी देखने के लिए आप हमारा YOU TUBE चैनल DIGITAL PATHSHALA जरुर विजिट करें |  नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें ….

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