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Deen Dyal Upadhyay Antyodya Parivar Surksha Yojana Online Apply  (DAYALU)

Deen Dyal Upadhyay antyodaya parivar surksha yojana benefit RS 5 Lakh. How To Online Apply Deen Dyal Antyodaya Parivar Surksha yojana 2024

दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु)

दीनदयाल अन्तोदय परिवार सुरक्षा योजना हरियाणा सरकार की एक बहतरीन योजना है |यह योजना अप्रैल 2023 में शुरू की गयी थी | अगर BPL परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाये या स्थायी विकलांगता ( Permanent Disabled) हो जाये तो इस योजना के तहत सरकार द्वारा 1 लाख से 5 लाख रूपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है |

आज के इस लेख में हम इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे

  • दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार समृधि योजना क्या है ?
  • योजना को शुरू करने का सरकार का उद्देश्य क्या है ?
  • योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या शर्तें है ?
  • योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट ?
  • योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
  • इस योजना में लाभ कितना और कैसे मिलता है ?

दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार समृधि योजना क्या है ?

यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई है इस योजना में सरकार द्वारा बी.पी.एल. परिवार के सदस्य की मृत्यु या अपाहिज होने पर 1 लाख से 5 लाख रूपये की आर्थिक मदद की दी जाती है |इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास BPL राशन कार्ड होना चाहिये और परिवार पहचान पात्र (PPP) में परिवार की सालाना आय 1.8 लाख से कम होनी चाहिये |

योजना को शुरू करने का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य बी.पी.एल. और गरीब परिवारों को आर्धिक सहायता प्रदान करना है | गरीब परिवार में मुश्किल से कोई एक या दो व्यक्ति ही काम करने वाले होते है और उस व्यक्ति के साथ अगर कुछ हादसा हो जाये, जिस हादसे में वह व्यक्ति अपाहिज हो जाये या उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाये तो फिर बाकि परिवार की जीविका कैसे चलेगी, परिवार को इसी संकट से बचाने के लिए हरियाणा सरकार ने दीनदयाल अन्तोदय परिवार सुरक्षा योजना को शुरू किया है जिसमें सरकार इन परिवारों को 1 लाख से 5 लाख रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी |

योजना का लाभ लेने की नियम व शर्तें क्या है ?

  • इस योजना में लाभ लेने के लिए आपके परिवार की सालाना आय 1,80,000/- से कम होनी चाहिये |
  • परिवार का बी.पी.एल. राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिये |
  • आवेदन करने वाला हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिये |
  • जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मृत्यु के समय उसकी आयु 6 वर्ष से अधिक और 60 से कम होनी चाहिये |
  • इस योजना का लाभ व्यक्ति की मृत्यु के समय के आधार पर लाभ दिया जायेगा |
  • मृत्यु होने की स्थिति में मृतक का मृत सर्टिफिकेट (Death Certificate) साथ लगाना होगा |

इस योजना में लाभ कितना और कैसे मिलता है –

आयु वर्गराशी
5 से 12 वर्ष 1 लाख
12 से 18 वर्ष2 लाख
18 से 25 वर्ष3 लाख
25 से 40 वर्ष5 लाख
40 से 60 वर्ष2 लाख


योजना में आवेदन करने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट ?

  • आवेदक के पास फैमिली आईडी होनी चाहिये |
  • आधार कार्ड होना चाहिये |
  • नॉमिनी का आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज होने चाहिये |
  • मृत्यक का death certificate होना चाहिये |
  • सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिये|
  • जी मेल आईडी होनी चाहिये |
  • निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए |

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इस जानकारी को विडियो में देखने के लिए नीचे दिया गया विडियो देखें …..

योजना में Online आवेदन कैसे करें  ?

इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक https://dapsy.finhry.gov.in/. दिये गये लिंक पर क्लिक करने से इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और जैसा की नीचे चित्र 01 में दिखाया गया है |

यहाँ आपको सबसे उपर Apply Scheme पर क्लिक कर देना है

क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नयी टैब ओपन हो जाएगी जैसा की चित्र 02 में दिखाया गया है |

यहाँ आपको सबसे पहले इस योजना को सेलेक्ट कर लेना है आपको यहाँ DAYALU  पर TICK कर देना है और नीचे आपको अपनी फॅमिली आईडी ( परिवार पहचान पत्र ) भर देना है |

और Get OTP पर क्लिक कर देना है |

Get OTP पर क्लिक कर देने के बाद जो आपकी फॅमिली आईडी में नंबर दिया हुआ है उस पर एक opt आयेगा उसे भर दें और Submit OTP  पर क्लिक कर दें |

OTP वेरीफाई होने के बाद आपके सामने आपके पुरे परिवार की जानकारी ओपन हो जाएगी |

जैसा की चित्र 03 में दिखाया गया है |

DIGITAL PATHSHALA

जिस व्यक्ति का आप फॉर्म भरना चाहते हो उस आप सेलेक्ट कर लें और, जब आप Select पर क्लिक करोगे तो आपके सामने Dead और Disabled का ऑप्शन आएगा इनमे से अगर व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है तो dead select कर ले अगर व्यक्ति अपाहिज हो चूका है तो आपको Disabled सेलेल्क्ट कर लें| 

जब आप Dead और Disabled में से एक पर क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नयी टैब ओपन हो जाती है |

यहाँ आपको मृतक व्यक्ति से जुडी सारी जानकारी सही भर देनी होती है और death सर्टिफिकेट की फोटो अपलोड कर देनी होती है |

सारी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको नीचे Apply Scheme पर क्लिक कर देना है जैसा की चित्र 04 में दिखाया गया है |

Apply Scheme पर क्लिक करने के बाद आपकी scheme ऑनलाइन हो चुकी है आगे आपको scheme से जुड़ा स्टेटस मिल जायेगा |

यहाँ आपको आपकी Application Number मिल जायेगा उसे आप नोट कर लें |

और इस प्रकार आप इस योजना में आवेदन कर सकते हो |

(नोट:- इस योजना में आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से ही होता है आपको किसी भी प्रकार की ऑफलाइन फाइल तैयार नहीं करनी होती और न ही किसी भी सरकारी विभाग में फाइल जमा करवानी होती | ऑनलाइन करने के बाद आपको एक फाइल नंबर मिलता है जिसको आपके पास रखना होता है और उसी फाइल नंबर से आप अपनी फाइल को स्टेटस चेक कर सकते हो, आपकी फाइल approve होने पर  ammount / राशी नॉमिनी के बैंक खाते में आ जाएगी |

अपने आवेदन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको ऊपर ट्रैक स्टेटस (Track Status) पर क्लिक करन है और यहाँ पर आप अपनी फेमिली आयडी भरकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हो |

उपरोक्त चित्र में स्टेटस चेक करने का प्रोसेस बताया गया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे |

इस लाभ में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) इन योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशी भी शामिल होगी | हरियाणा सरकार का मुख्य उदेश्य है गरीब परिवारों का उत्थान करना और जरूरत मंद गरीब परिवार को उचित आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना |

यह सरकार की बेहतरीन योजना है और जो भी पात्र परिवार है वो इस योजना में आवेदन करके आसानी से सरकारी सहायता का लाभ ले सकते है | तो यह थी जानकारी दीन दयाल उपाध्याय अन्त्योदय परिवार समृधि योजना के बारे में |

इस प्रकार की और सरकारी योजनाओ की विडियो फोर्मेट में जानने के लिए आप हमारा YOU TUBE चैनल DIGITAL PATHSHALA जरुर विजिट करें ..नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें ……

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